Saturday, April 20, 2024
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दिग्विजय सिंह को अदालत ने दी जमानत,अब जमानत की शर्तों का होगा पालन

दिग्विजय सिंह को मिली जमानत

मध्यप्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने दिग्विजय सिंह पर मानहानि का मुकदमा लगाया था जिस पर भोपाल की अदालत ने दिग्विजय को हाजिर होने के आदेश दिए थे. इस दौरान उनके साथ विधायक भाई लक्ष्मण सिंह और बेटा जयवर्धन सिंह भी थे.

कांग्रेस नेता और मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह शनिवार को भोपाल जिला अदालत पहुंचे. इस दौरान उनके साथ विधायक भाई लक्ष्मण सिंह और बेटा जयवर्धन सिंह भी थे. दरअसल, मध्यप्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने दिग्विजय सिंह पर मानहानि का मुकदमा लगाया था. इसी मामले में कोर्ट ने दिग्विजय को हाजिर होने के आदेश दिए थे. आज दिग्विजय ने कोर्ट में पेश होकर अपना पक्ष रखा.
अदालत से बाहर निकलने पर राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने बताया, ‘आज मैंने इस केस में जमानत करा ली है. चार राज्यों में मेरे ऊपर मानहानि के मामले चल रहे हैं. सबका जवाब दे रहा हूं. इस मामले में मांग सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की हुई थी, लेकिन वो नहीं हुई. कई ऐसे लोग आरोपी हैं, लेकिन शिवराज सरकार ने उन्हें हटाया नहीं है. वह सरकारी मकानों में रह रहे हैं. यह पूरी साजिश शिवराज सिंह चौहान और उनके दलालों की है जिन्होंने प्रदेश को लूटा है. इस मामले में वही लोग शामिल हैं जिन लोगों ने व्यापमं की दलाली की है.
बता दें कि भाजपा के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने मानहानि का मामला दर्ज कराते हुए कहा था कि दिग्विजय सिंह ने 4 जुलाई 2014 को मीडिया के सामने उनके खिलाफ आरोप लगाते हुए कहा था कि ‘वीडी शर्मा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् (ABVP) के महामंत्री रहे हैं. उन्होंने व्यापमं घोटाले में बिचौलिए का काम किया है.’ इस बयान से उनकी छवि धूमिल हुई है, इसलिए उन्होंने कोर्ट के सामने मानहानि का मुकदमा दायर किया.

 

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