Friday, April 19, 2024
Uncategorized

नही चलेगी केजरीवाल की मनमानी दिल्ली में, अध्यादेश जारी

दिल्ली सरकार को अफसरों की ट्रांसफर-पोस्टिंग और विजिलेंस का अधिकार दिए जाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को केंद्र सरकार ने शु्क्रवार को पलट दिया है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र ने दिल्ली में ट्रांसफर-पोस्टिंग के पावर के लिए अध्यादेश जारी किया है. इसके तहत दिल्ली में राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण यानी NCCSA का गठन किया जाएगा. इसके पदेन अध्यक्ष दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल होंगे.  इसके अलावा प्रधान गृह सचिव और मुख्य सचिव इसके सदस्य होंगे.

इस अध्यादेश के जरिए केंद्र सरकार ने नेशनल कैपिटल सर्विस अथॉरिटी का गठन किया है, जिसके जरिए ट्रांसफर-पोस्टिंग, विलिजेंस और अन्य मुद्दों पर दिल्ली के उपराज्यपाल की ‘बॉस’ होंगे. गौरतलब है कि 11 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संवैधानिक पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि दिल्ली में ट्रांसफर-पोस्टिंग और विजिलेंस विभाग पर चुनी हुई सरकार का अधिकार है.

इस अध्यादेश की खास बात ये है कि अब अफसरों की ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए एक अथॉरिटी का गठन किया गया है. अगर इस अथॉरिटी में ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर कोई विवाद होता है तो दिल्ली के उपराज्यपाल ही आखिरी फैसला लेंगे. यानी एक बार फिर दिल्ली के उपराज्यपाल को उनके तमाम अधिकार वापस मिल गए हैं.

यह अथॉरिटी ही अधिकारियों की पोस्टिंग-ट्रांसफर और विजिलेंस का कामकाज देखेगी. इसके पदेन अध्यक्ष दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल होंगे.ट्रांसफर-पोस्टिंग को लेकर विवाद होने की स्थिति में वोटिंग के आधार पर फैसला लिया जाएगा. अगर तब भी बात नहीं बनती है तब मामला उपराज्यपाल के पास जाएगा और आखिरी फैसला एलजी ही लेंगे.

Leave a Reply