Friday, April 19, 2024
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बलात्कारी डाक्टर को 20 साल की सज़ा,15 लाख जुर्माना,सावधान क्लिनिक में अकेला न छोड़े

अतिरिक्त सेशन जज केके जैन की अदालत ने इलाज के बहाने 14 वर्षीय बच्ची से क्लीनिक में दुष्कर्म करने वाले गांव लील के डाक्टर तपिदर सिंह को बीस साल सख्त कैद की सजा मंगलवार को सुनाई है। दोषी को 15 लाख पांच हजार रुपये हर्जाना भी चुकाना होगा। यह राशि पीड़ित परिवार को दी जाएगी।

क्लीनिक में 14 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म करने वाले डाक्टर को 20 साल की कैद

लुधियाना : अतिरिक्त सेशन जज केके जैन की अदालत ने इलाज के बहाने 14 वर्षीय बच्ची से क्लीनिक में दुष्कर्म करने वाले गांव लील के डाक्टर तपिदर सिंह को बीस साल सख्त कैद की सजा मंगलवार को सुनाई है। दोषी को 15 लाख पांच हजार रुपये हर्जाना भी चुकाना होगा। यह राशि पीड़ित परिवार को दी जाएगी।

पुलिस थाना सुधार में 30 अगस्त 2018 को पीड़िता की शिकायत पर डाक्टर के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज किया गया था। पीड़िता ने अपने बयान में पुलिस को बताया था कि वह नौवीं कक्षा की छात्रा है। बीमार होने पर उसका इलाज पक्खोवाल मार्ग के राज क्लीनिक से चल रहा था। उसे तीन दिन तक रोज ग्लूकोज की बोतल लगाई जानी थी। एक शाम करीब साढ़े छह बजे जब वह क्लीनिक पर ग्लूकोज लगवाने के लिए गई तो डाक्टर उसे अपने साथ अंदर ले गया। उसके साथ दुष्कर्म किया और धमकी दी कि अगर उसने शोर मचाया तो वह जहर का इंजेक्शन लगाकर उसे मार देगा। घर लौटकर उसने मां को डाक्टर की करतूत के बारे में बताया। अदालत ने डाक्टर को दोषी पाकर कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

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