Thursday, March 28, 2024
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विचित्र मामला: नसीम अली ने दिया दो बार 3 तलाक,दो भाइयों शाहिद अली,राशिद अली से हलाला,फिर ट्रिपल तलाक

जालौन के कदौरा थाना क्षेत्र के गांव से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां महिला को पहले तीन तलाक दिया गया और फिर उसका दो बार जबरदस्ती हलाला करवाया गया. अब ससुराल वाले महिला को रखने को तैयार नहीं है. महिला न्याय के लिए दर-दर भटक रही है और उसने आखिरकार मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की.

मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय ने एसपी जालौन को कार्रवाई के आदेश दिए. पीड़िता ने अपने शिकायत पत्र में कहा कि उसकी शादी कानपुर देहात के पुखरायां निवासी नसीम अली से 2014 में हुई थी. शादी के बाद ससुराल वाले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे. कुछ साल बाद ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया तो वह मायके आ गई.

कुछ दिन बाद उसे पति ने तीन तलाक का पत्र भेज दिया. रिश्तेदारों के दबाव पर पति और उसके ससुराल वाले उसे ससुराल ले गए. लेकिन इसके बाद उसके साथ घरेलू हिंसा की गई. उसका पहला हलाला नंदोई शाहिद अली निवासी आगरा और दूसरा ननदोई राशिद अली निवासी फिरोजाबाद के साथ करा दिया.

फिर पति ने उसे तलाक दे दिया और दूसरा निकाह कर लिया. मामले की गंभीरता को लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसपी जालौन को उचित कार्रवाई के आदेश दिए हैं. इस संबंध में एसपी ने कदौरा प्रभारी निरीक्षक से जांच कर रिपोर्ट मांगी है. मामले की जांच गंभीरता से की जा रही है और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

जानिए क्या है हलाला

इस्लाम में औरत को तीन तलाक़ देने के बाद दोबारा उसी औरत से विवाह करने की प्रक्रिया को निकाह हलाला कहते हैं। यह विवाह (निकाह) मुख्य रूप से सुन्नी मुसलमानों के कुछ संप्रदायों द्वारा किया जाता है क्योंकि शरिया के मुताबिक अगर किसी पुरुष ने औरत को तीन तलाक दे दिया है तो उस पुरुष ने उस औरत का अपमान किया है, इस लिए अब वह पुरुष उस औरत से दोबारा तब तक शादी नहीं कर सकता जब तक वह औरत किसी दूसरे पुरुष से शादी कर तलाक न ले ले, दूसरे पति को तलाक देने पर मजबूर नहीं किया जा सकता, अगर वह तलाक देना न चाहे तो यह दोनों पति-पत्नी के रिश्ते के साथ जीवन बिताएंगे। अतः निकाह हलाला के लिए, तलाकशुदा महिला किसी दूसरे पुरुष से शादी कर लेती है, उस पुरुष के साथ विवाह की संसिद्धि करती है और तलाक लेती है ताकि उसे अपने पहले पति से पुनर्विवाह करना उचित हो सके। निकाह हलाला एक प्रक्रिया है जिसके हिसाब से अगर आपने अपनी पत्नी को तीन बार तीन तलाक दे दिया तो आप उससे तब तक दोबारा विवाह नहीं कर सकते जब तक वो एक बार फिर किसी और से शादी न कर ले। साथ ही वह अपने दूसरे पति के साथ शारीरिक संबंध भी बनाए।

और जब तुम अपनी पत्नियों को तलाक देते हो और उन्होने इद्दाह पूरा कर लिया है तो उनको अपने पतियों से विवाह करने से मत रोको यदि वे दोनों (पति-पत्नी) वैध तरीके से विवाह करने का निर्णय लेते हैं। इस कानून से वह (अल्लाह) उनको राह दिखाता है जो अल्लाह पर इमान रखने वाले हैं , और इसके बाद वह तुम्हारे लिए अधिक पवित्र है और तुम्हारा उस पर ज्यादा अधिकार है। क्योंकि अल्लाह जानता है और तुम अज्ञानी हो। (अल-कुराअन 2:232)
अप्रैल २०१७ में बीबीसी के एक समाचार लेख ने खुलासा किया कि यूनाइटेड किंगडम (यूनाइटेड किंगडम) मे निकाह हलाला के नाम पर कई ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध हैं जो महिलाओं का सामाजिक और यौन शोषण करते हैं। ये सेवाएं किसी महिला को पैसे के बदले में एक आदमी प्रदान करते हैं जो उससे निकाह करे, शारीरिक संबंध बनए और तलाक दे दे।

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