Thursday, April 18, 2024
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मोहम्मद रशीद अंसारी बलात्कारी को 20 साल की सज़ा,भरोसे में लेकर किया था रेप

रशीद अंसारी को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है, यह घटना 7 अप्रैल 2014 को घटी थी,अब इस मामले में फैसला भी आ गया है।

झारखंड बोकारो रेप केस:

आखिरकार 18 साल की युवती के रेप केस का मामला कोर्ट ने सुलझा दिया। अपहरण कर रेप मामले में बोकारो अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ योगेश कुमार सिंह की कोर्ट ने मंगलवार को केस सुलझाते हुए दोषी रशीद अंसारी को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि पीड़िता को दी जाएगी। सरकार की ओर से कोर्ट में अभियोजन का पक्ष रखने वाले विशेष लोक अभियोजक आरके राय ने ये जानकारी दी है।

14 अप्रैल 2014 को दर्ज कराई गई थी एफआईआर

घटना चंदनकियारी थाना क्षेत्र का है। यह घटना 7 अप्रैल 2014 को घटी थी। सुबह शौच के लिए युवती जब घर से निकली तो दोषी युवक ने उसका अपहरण कर ऑटो में बैठा लिया था। बैठाने के बाद युवती को नशीला पदार्थ पिलाकर उसे बेहोश कर दिया गया था। इसके बाद परिजनों ने दिनभर खोजबीन कर थाने में गुमशुदगी का मामला दर्ज करवाया था। कार्रवाई के बाद जानकारी हुई कि दोषी युवक ने युवती का अपहरण किया है तो 14 अप्रैल को चंदनकियारी थाने में नामजद एफआईआर दर्ज कराई गई थी।

18 दिनों तक युवती के साथ होता रहा दुष्कर्म

दोषी युवक, युवती को अपहरण करके कई दिनों तक कैद कर रूम पर रखा था। जब युवती को होश आया तो उसने ओडिशा राज्य में खुद को एक कमरे में कैद पाया। वहीं दोषी ने युवती को कमरे में कैद कर 18 दिनों तक दुष्कर्म करता रहा। इस बीच गुप्त सूचना मिलने पर पर चंदनकियारी पुलिस ने 26 अप्रैल 2014 को पीड़िता के साथ दोषी युवक को गिरफ्तार कर लिया और बोकारो ले आई। पीड़िता ने कोर्ट में 164 के बयान में बताया कि दोषी युवक ने कैद कर 18 दिनों तक उसके साथ रेप किया।

8 साल बाद पीड़िता को मिला न्याय

पीड़िता के बयान दर्ज होने के बाद कोर्ट में मामले की कार्रवाई शुरू की गई। कोर्ट में मामला चलने के दौरान शातिर 14 सितंबर 2018 को दोषी फरार हो गया। फरार होने पर कोर्ट ने दोषी युवक के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। जिसके बाद पुलिस ने 3 मई 2022 को उसे गिरफ्तार कर दोबारा कोर्ट के सामने पेश किया गया था। अब इस मामले में फैसला भी आ गया है।

 

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